NPS Vatsalya Scheme: अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ
हाल ही में भारत सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसे NPS Vatsalya Scheme के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की जाएगी। यह पहली बार है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत बच्चों के लिए निवेश और पेंशन योजना लाई जा रही है। इस योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी।
NPS Vatsalya Scheme का उद्देश्य
एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। माता-पिता या अभिभावक इस योजना के तहत अपने बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं, जिसमें 18 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान किया जा सकता है। इसके जरिए बच्चों के लिए एक सुरक्षित पेंशन फंड बनाया जा सकता है जो बड़े होने पर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करेगा।
NPS Vatsalya Scheme के फायदे
- बच्चों के लिए पेंशन योजना: इस योजना के तहत बच्चों को भविष्य में पेंशन प्राप्त होगी।
- लचीले निवेश विकल्प: इसमें इक्विटी, सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड के विकल्प उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल को कवर करते हैं।
- स्वचालित या सक्रिय निवेश विकल्प: ग्राहक अपने निवेश को स्वचालित या सक्रिय रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।
- पेंशन खाते में रूपांतरण: बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने पर खाता नियमित NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगा।
- आंशिक निकासी की सुविधा: योजना के तहत 3 साल बाद आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कुल योगदान का 25% निकाला जा सकता है।
NPS Vatsalya Scheme में निवेश कैसे काम करेगा?
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत, माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और 18 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान कर सकते हैं। इस योजना में एक लचीला निवेश संरचना होगी, जिसमें सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड के अलावा इक्विटी विकल्प भी होंगे।
योजना की एक और विशेषता यह है कि बच्चे के 18 साल के होने पर यह खाता सामान्य नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाते में बदल जाएगा। इससे उन्हें अपने निवेश और बचत को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की सुविधा मिलेगी।
आंशिक निकासी और बाहर निकलने का विकल्प
- आंशिक निकासी: खाता खोलने के 3 साल बाद शैक्षणिक या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति होगी। हालांकि, केवल 25% तक ही निकासी की जा सकती है।
- नाबालिग के 18 वर्ष होने पर: बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने पर योजना से बाहर निकलने का विकल्प मिलेगा। इस दौरान कुल जमा का 80% सालाना योजना में निवेश किया जा सकेगा, जबकि शेष 20% एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
योजना का शुभारंभ
सरकार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर इस योजना को अंतिम रूप देने का काम कर रही है। एनपीएस वात्सल्य योजना का औपचारिक शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया जाएगा।
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