NRC के बिना आधार कार्ड बनवाना असंभव! जानिए कौन से जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित

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Aadhaar कार्ड के लिए NRC रसीद अनिवार्य, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

असम में आधार कार्ड बनाने के लिए अब NRC (National Register of Citizens) की रसीद नंबर अनिवार्य होगी। यह ऐलान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने किया है। उन्होंने बताया कि यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, बिना NRC आवेदन रसीद के आधार कार्ड अब असम में नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जा रही है।

क्यों है NRC रसीद जरूरी?

मुख्यमंत्री ने बताया कि NRC रसीद नंबर जमा करने का निर्णय अवैध विदेशियों को रोकने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “आधार कार्ड के लिए जितने आवेदन आए हैं, वे राज्य की आबादी से अधिक हैं। इस कारण हमने निर्णय लिया है कि अब नए आधार कार्ड के आवेदनकर्ताओं को अपना NRC आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा।”

किन पर लागू नहीं होगा यह नियम?

हालांकि, यह नियम उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके बायोमेट्रिक पहचान NRC प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी। ऐसे लोगों को अपना आधार कार्ड बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के मिल जाएगा।

किन जिलों में सबसे अधिक आवेदन?

मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि चार जिलों—बारपेटा, धुबरी, मोरीगांव और नागांव—में आधार कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या इन जिलों की कुल अनुमानित आबादी से अधिक है। यह अनियमितता आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में सख्ती की आवश्यकता को दर्शाती है।

अवैध आधार कार्ड घोटाले पर CBI जांच की सिफारिश

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अवैध ऑनलाइन आधार कार्ड व्यापार घोटाले की जांच के लिए CBI से सिफारिश कर सकती है। अब तक इस मामले में 59 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

असम में उग्रवाद घटनाओं में कमी

मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी बताया कि राज्य में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि असम में पुलिस थानों को और अधिक जनहितैषी बनाने की आवश्यकता है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

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