Gold Limit at Home | सोना रखने का नया कानून: Income Tax Department ने जारी की गाइडलाइन्स, ज्यादा Gold रखने पर होगी सख्त कार्रवाई!

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घर में सोना रखने के नए नियम: आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन्स, जानें कैसे बचें भारी जुर्माने से

सोने की खरीदारी और घर में सोना रखने की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है। लेकिन अब भारतीय आयकर विभाग ने सोना रखने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अगर आप तय सीमा से ज्यादा सोना घर में रखते हैं, तो आपको इसके लिए प्रूफ दिखाना होगा। जानिए, कितना सोना रखना है सुरक्षित और किस स्थिति में आप पर कार्रवाई हो सकती है।

सोना रखने की सीमा: जानें कितना सोना रख सकते हैं पुरुष और महिलाएं

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, घर में सोना रखने की एक सीमा तय की गई है। इस सीमा के अनुसार, विवाहित महिलाएं अधिकतम 500 ग्राम सोना घर में रख सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम है। वहीं, पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।

ज्यादा सोना रखने पर होगा जुर्माना!

यदि आपके पास इस सीमा से अधिक सोना पाया जाता है और आप उसका प्रमाण नहीं दिखा पाते हैं, तो आपके खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसलिए, तय सीमा से अधिक सोना रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उसके खरीद के दस्तावेज़ मौजूद हों।

खरीदे हुए सोने का प्रमाण क्यों है जरूरी?

अगर आपने सोना अपनी घोषित आय से खरीदा है और आपके पास उसके प्रमाण हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर आप तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं और उस पर आपके पास वैध दस्तावेज़ नहीं हैं, तो यह सोना जब्त किया जा सकता है और आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हर सोने की खरीदारी का रसीद रखना बेहद जरूरी है।

विरासत में मिले सोने पर टैक्स और नियम

आयकर अधिनियम के तहत, अगर आपको सोना विरासत में मिलता है और वह कानूनी रूप से वैध है, तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यह सोना भी घर में रखने की सीमा के तहत माना जाएगा। इसलिए, अगर आपका सोना तय सीमा के अंदर आता है, तो इसे सरकार जब्त नहीं करेगी। लेकिन यदि सोना सीमा से अधिक है, तो आपको इसका स्रोत दिखाना होगा।

सोना बेचने पर क्या टैक्स लगेगा?

घर में सोना रखने पर तो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं, तो उस पर टैक्स लग सकता है। यदि आप तीन साल से अधिक समय तक सोना रखते हैं और फिर बेचते हैं, तो उस पर Long Term Capital Gains (LTCG) टैक्स लागू होता है। यह टैक्स 20 प्रतिशत की दर से मुनाफे पर लगेगा। अगर आप तीन साल से पहले ही सोना बेच देते हैं, तो उस पर Short Term Capital Gains (STCG) के तहत टैक्स लगेगा, जो आपकी आयकर स्लैब के अनुसार होगा।

कैसे तय होता है सोने की बिक्री पर टैक्स?

सोने की बिक्री से होने वाले मुनाफे को आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है, और उस पर टैक्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार लगाया जाता है। इसके अलावा, अगर आप तीन साल से अधिक समय के बाद सोना बेचते हैं, तो मुनाफे पर 20 प्रतिशत LTCG टैक्स लगेगा। अगर आप सोने को कम समय में बेचते हैं, तो आपको अपनी आय के साथ उसका मुनाफा भी जोड़ना होगा और उस पर टैक्स देना होगा।

गोल्ड बॉन्ड्स पर टैक्स नियम

Sovereign Gold Bond (SGB) के मामले में, यदि आप इसे तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो उससे होने वाला मुनाफा आपकी कुल आय में जुड़ जाएगा और उस पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अगर आप SGB को तीन साल से अधिक समय के बाद बेचते हैं, तो आपको उस पर 20 प्रतिशत इंडेक्सेशन के साथ और 10 प्रतिशत बिना इंडेक्सेशन के टैक्स देना होगा। अगर आप इसे मेच्योरिटी तक रखते हैं, तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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