5 सितंबर से पहले करवा लें e-KYC, नहीं तो रुक जाएगा राशन

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e-KYC के बिना नहीं मिलेगा राशन, 5 सितंबर तक करवाएं सत्यापन

ओरे जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो उपभोक्ता 5 सितंबर तक e-KYC नहीं कराएंगे, उन्हें राशन वितरण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक जिले में केवल 40 प्रतिशत राशन कार्ड धारक ही e-KYC करवा पाए हैं।

राशन योजना का लाभ पाने के लिए 5 सितंबर तक e-KYC जरूरी

राशन कार्ड धारकों को किसी भी कीमत पर 5 सितंबर तक e-KYC के माध्यम से अपना सत्यापन करवाना होगा। यदि e-KYC नहीं कराया गया, तो ऐसे उपभोक्ताओं को राशन वितरण योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिले में अभी तक केवल 40 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों का e-KYC हो पाया है। इस संबंध में विभाग ने राशन डीलरों को भी सख्त निर्देश दिए हैं।

जिले में 2.67 लाख राशन कार्ड धारक, e-KYC अनिवार्य

वर्तमान में जिले में पात्र परिवारों के 2,67,361 कार्ड धारक हैं, वहीं अंत्योदय योजना के 37,766 कार्ड धारक हैं। ये सभी खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी से बचने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

5 सितंबर तक पूरा होना है सत्यापन कार्य

सरकार से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने इस कार्य पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब तक 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। राशन कार्ड धारकों से कहा गया है कि वे 5 सितंबर तक किसी भी हाल में अपना सत्यापन करवा लें।

पंचायतों में भी दी जा रही जानकारी

सप्लाई इंस्पेक्टर अजीत कुमार यादव के अनुसार, निर्धारित समय में इस कार्य को पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए राशन डीलरों के पास सूची है। जो e-KYC नहीं करवाएंगे, वे योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इस संबंध में सरकारी स्तर से सख्त निर्देश प्राप्त हुए हैं। ब्लॉक स्तर पर इस कार्य को पूरा करने के लिए पंचायतों की खुली बैठकों में नियमों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई अयोग्य राशन कार्ड धारक तो नहीं है। ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को योजना से बाहर किया जाएगा।

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