इनकम पर नहीं देना होगा एक भी पैसा टैक्स, जानिए कैसे बचाएं लाखों!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

टैक्स फ्री इनकम: ITR फाइल करने से पहले जानें कौन सी आय पर नहीं देना होगा टैक्स

कई लोग यह मानते हैं कि हर प्रकार की आय पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्रोतों से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालाँकि, आप इन पर तभी टैक्स बचा पाएंगे जब आपको नियमों की पूरी जानकारी होगी। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

विरासत में मिली संपत्ति

अगर आपको अपने माता-पिता से कोई संपत्ति, आभूषण या नकद विरासत में मिला है, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके नाम कोई वसीयत है, तो उस पर प्राप्त राशि पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालाँकि, जो संपत्ति आपके पास है उससे होने वाली आय पर आपको टैक्स देना होगा।

शादी का तोहफा

शादी के मौके पर दोस्तों या रिश्तेदारों से प्राप्त किसी भी तोहफे पर आपको टैक्स नहीं देना होता। लेकिन, यह तोहफा आपको शादी के आसपास के समय में ही मिला होना चाहिए। अगर आपकी शादी आज है और आपको छह महीने बाद कोई तोहफा मिलता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। भले ही उस तोहफे की कीमत 50,000 रुपये से अधिक हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

साझेदारी फर्म से प्राप्त लाभ

अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं और आपको लाभ के हिस्से के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। असल में, आपकी साझेदारी फर्म पहले से ही इस राशि पर टैक्स दे चुकी होती है। हालाँकि, यह छूट केवल फर्म के लाभ पर ही लागू होती है। अगर आपको फर्म से वेतन मिलता है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा।

जीवन बीमा दावा या मैच्योरिटी राशि

अगर आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो उसका दावा या मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। हालाँकि, शर्त यह है कि पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम उसकी सम एश्योर्ड राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर यह राशि इससे अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगेगा। कुछ मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत तक हो सकती है।

शेयर या इक्विटी MF से प्राप्त रिटर्न

अगर आपने शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो उन्हें बेचने पर मिलने वाले 1 लाख रुपये तक के रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता। यह रिटर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत आता है। हालाँकि, इस राशि से अधिक के रिटर्न पर LTCG टैक्स लगता है।

Leave a Comment