Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) किसानों के लिए एक व्यापक बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय को स्थिर करना और उन्हें खेती में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना का कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन एक बहु-एजेंसी ढांचे के तहत किया जाता है। इसका संचालन चयनित बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है, जो कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW), भारत सरकार (GOI) और संबंधित राज्य सरकार के समन्वय में काम करती हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे वित्तीय संस्थान और कृषि, सहकारिता, बागवानी, सांख्यिकी, राजस्व, सूचना/विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पंचायती राज आदि विभाग भी इसमें शामिल होते हैं।
अधिसूचित क्षेत्र और कवर किए गए जोखिम
अधिसूचित क्षेत्र
अधिसूचित क्षेत्र वह इकाई है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष मौसम में फसल के लिए अधिसूचित किया जाता है।
जोखिम
फसल की हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्राकृतिक आग और बिजली
- तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बवंडर, भूस्खलन
- बाढ़, जलभराव और सूखा
- कीट और बीमारियाँ आदि
योजना के लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- खरीफ और रबी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज।
- विशेष परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त कवरेज उपलब्ध।
- किसानों के लिए ऐच्छिक, चाहे वह ऋणी हो या गैर-ऋणी।
- किसानों की आय में स्थिरता ताकि वे खेती जारी रख सकें।
बीमा शुल्क दरें
सीजन | फसलें | अधिकतम बीमा शुल्क दर (%) |
---|---|---|
खरीफ | खाद्य और तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा और तिलहन, दालें) | 2.0% या व्यावहारिक दर, जो भी कम हो |
रबी | खाद्य और तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा और तिलहन, दालें) | 1.5% या व्यावहारिक दर, जो भी कम हो |
खरीफ और रबी | वार्षिक व्यावसायिक / वार्षिक बागवानी फसलें | 5% या व्यावहारिक दर, जो भी कम हो |
पात्रता
इस योजना के अंतर्गत पात्रता निम्नलिखित है:
- किसान को अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाला होना चाहिए।
- किसान के पास भूमि का वैध स्वामित्व प्रमाणपत्र या वैध भूमि पट्टेदारी अनुबंध होना चाहिए।
- बीमा कवरेज के लिए समय सीमा के भीतर आवेदन किया गया हो, जो आमतौर पर बुआई के मौसम की शुरुआत के 2 सप्ताह के भीतर होती है।
- किसान को किसी अन्य स्रोत से उसी फसल हानि के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला होना चाहिए।
- किसान के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए और नामांकन के समय अपने बैंक खाते का विवरण और वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- किसान को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- ‘फार्मर कॉर्नर‘ पर क्लिक करें।
- यदि आवेदनकर्ता के पास पोर्टल पर खाता नहीं है, तो ‘गेस्ट फार्मर‘ पर क्लिक करें। सभी विवरण सही-सही भरें और ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें। खाता बन जाएगा।
- बीमा योजना में फॉर्म भरें और आवश्यक विवरण प्रदान करें।
दावा कैसे करें?
फसल हानि की स्थिति में, किसान को बीमा कंपनी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा करना होता है, जो आमतौर पर नुकसान होने के 72 घंटों के भीतर होता है। दावे के साथ सहायक दस्तावेज जैसे क्षतिग्रस्त फसल की तस्वीरें और गांव-स्तरीय समिति (VLC) या कृषि विभाग की रिपोर्ट भी जमा करनी होती है।
आवश्यक दस्तावेज
- बैंक खाता संख्या
- आधार कार्ड
- भूमि का खसरा नंबर
- अनुबंध की फोटो कॉपी
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
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