तेलंगाना हाई कोर्ट ने मशहूर तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी की याचिका पर कार्रवाई करते हुए एन कन्वेंशन सेंटर के ध्वस्तीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला तब आया जब नागार्जुन ने अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।
हाई कोर्ट का आदेश:
नागार्जुन अक्किनेनी की याचिका के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे एन कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त न करें, जब तक कि मामले में आगे की सुनवाई नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी।
मामले का बैकग्राउंड:
एन कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद के एक प्रमुख इवेंट स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कई बड़े कार्यक्रमों और शादी समारोहों का आयोजन करता है। इस जगह को ध्वस्त करने के फैसले पर नगर निगम और संबंधित अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई की थी, जिस पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
नागार्जुन की प्रतिक्रिया:
नागार्जुन अक्किनेनी ने अदालत के इस फैसले पर राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि यह कन्वेंशन सेंटर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि वे इस कानूनी लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे।
आगे की कार्रवाई:
अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर हैं, जिसमें एन कन्वेंशन सेंटर के भविष्य का फैसला होगा। फिलहाल, इस मामले में कोर्ट का फैसला आने तक कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त नहीं किया जा सकेगा।
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